जयपुर, 31 अक्टूबर। राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनाव के लिए 16 नवम्बर को मतदान होगा।
निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने आज बताया कि एक नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निकाय के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन पत्र पांच नवम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन रविवार को छोड़कर सुबह 10.30 से अपरान्ह तीन बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
मेहरा ने बताया कि छह नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं आठ नवम्बर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाै नवम्बर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 16 नवम्बर को सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 19 नवम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ नाम निर्देशन पत्र, दोष सिद्धि संबंधी सूचना, संतान संबंधी सूचना, स्वच्छ शौचालय, सांख्यिकी सूचना और संपत्ति संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने पर नामांकन पत्र खारिज किए जा सकते हैं।
निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने आज बताया कि एक नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निकाय के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन पत्र पांच नवम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन रविवार को छोड़कर सुबह 10.30 से अपरान्ह तीन बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
मेहरा ने बताया कि छह नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं आठ नवम्बर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाै नवम्बर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 16 नवम्बर को सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 19 नवम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ नाम निर्देशन पत्र, दोष सिद्धि संबंधी सूचना, संतान संबंधी सूचना, स्वच्छ शौचालय, सांख्यिकी सूचना और संपत्ति संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होने पर नामांकन पत्र खारिज किए जा सकते हैं।
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