मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे तीन रंग के परमिट जारी
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 77(1) के अन्तर्गत स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग में जाए जाने वाले वाहन परमिट का रंग लाल होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग लाए जाने वाले वाहनों के परमिट का रंग बैंगनी होगा। इसी प्रकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के वितरण के काम के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों के परमिट सफेद रंग के होंगे। इन तीनों श्रेणी के पदाधिकारियों के वाहनों के परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे नीले रंग का परमिट जारी
रिटर्निंग अधिकारी करेंगे हरे व पीले रंग के परमिट जारी
इसी प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा चुनाव प्रचार अवधि के दौरान प्रचार अभियान में उपयोग लिए जाने वाले वाहनों के परमिट हरे रंग के होंगे। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा मतदान दिवस के दिन उपयोग में आने वाले वाहनों के पीले रंग के परमिट जारी किए जाएंगे तथा ये परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।
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